देहरादून
देशभर में लागू किए गए नए लेबर कोड्स को लेकर देहरादून में उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) शुभ्रा त्यागी गोयल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले 29 अलग-अलग और जटिल श्रम कानून लागू थे, जिन्हें अब समेकित कर चार सरल लेबर कोड्स बनाया गया है। इनका उद्देश्य श्रमिकों और आम जनता के लिए कानूनों को आसान बनाना है। त्यागी ने कहा कि कई पुराने कानून 1923 और 1947 जैसे वर्षों के थे, जो आधुनिक समय और तकनीक के अनुरूप नहीं थे। नए कोड्स में सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम वेतन व्यवस्था में किया गया है। अब वेतन केवल सात शेड्यूल्ड रोजगारों पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि सभी श्रमिकों पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल फ्लोर वेज की नई व्यवस्था जोड़ी है, जिसके तहत कोई भी राज्य इससे कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगा। राज्यों को इससे अधिक वेतन देने की अनुमति रहेगी, लेकिन फ्लोर वेज से नीचे भुगतान नहीं हो पाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इन सुधारों से श्रमिकों को कवरेज, वेतन सुरक्षा और अधिकारों का दायरा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा।
