बी.आर.ओ के डायरेक्टर जनरल पेश हो : नैनीताल हाईकोर्ट

रोड निर्माण के दौरान याचिकाकर्ताओं को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) के डायरेक्टर जनरल को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं..वहीँ  न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई..आपको बता दे कोर्ट ने बीते 15 अक्टूबर को कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 6 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए थे..लेकिन वह ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया..विभाग ने सीधे संबंधित अधिकारियों को भेज दिया..

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब डीजी के खिलाफ जमानती वारंटी जारी हुआ है तो उनका कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए था सुनवाई पर बीआरओ की तरफ से कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत पेशी को माफ किया जाए..इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं..