नैनीताल – नैनीताल हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर एक माह के लिए पूरी तरह से रोक लगने के साथ ही 160 खदान संचालकों को नोटिस जारी किया है कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब खदानों के एवरेज में ग्रामीणों को मुआवजा सरकार नहीं बल्की खदान संचालक देंगे जो पर्यावरण का नुकसान करेगा वही भरपाई भी करेगा कोर्ट एसपी बागेश्वर को यह सुनिश्चित करने को कहा है की खदानों से किसी भी हाल में खनन न हो और खड़िया परिवहन एवं पूर्ण रोक लगे कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तिथि 12 फरवरी कर दी है शुक्रवार को मुख्य न्यायमूर्ति जी नरेंद्र वह वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में बागेश्वर की कांडा क्षेत्र में खड़िया खनन से ग्रामीणों के घरों में आई दरारें सहित अन्य पर्यावरण नुकसान को लेकर स्वतःसंज्ञान लेते-लेते जनहित याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान उद्योग विकास सचिव ब्रजेश कुमार संत निदेशक खनन राजपाल लेघा जिला अधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई ,एसपी चंद्रशेखर घोड़के, कोर्ट में पेश हुए सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बागेश्वर की जिला खान अधिकारी जिज्ञासा बिष्ट को निलंबित किया जा चुका है खनन के लिए एस ओपी बनाई गई है खनन पट्टों का इरबना पोर्टल अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया है चेतावनी जारी है कि यदि पत्ताधारक ने खनन किया तो पट्टा निरस्त होगा बागेश्वर के एसपी ने बताया कि अब तक पुलिस ने 124 पोकलैंड मशीन व बुलडोजर चीज कर दिए हैं खड़िया का ट्रांसपोर्टेशन शक्ति से रोक दिया गया है कोर्ट ने कार वाई में देरी का एसपी से कड़े सवाल किया कहां की जब सरकार खनन बंद होने की बात कह रही थी तो मशीन वहां कैसे पहुंच गई