मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त

देहरादून— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, टाउन प्लानिंग मॉडल, छोटे अपराधों में सजा संशोधन सहित कई अहम निर्णय शामिल रहे।बिजली लाइन मुआवजा अब सर्किल रेट का 200% कैबिनेट ने बिजली लाइन से प्रभावित भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया। अब टावर व उसके एक मीटर परिधि वाले क्षेत्र का मुआवजा सर्किल रेट के 200% के आधार पर दिया जाएगा। सर्किल रेट और मार्किट रेट में असमानता को दूर करने के लिए एक विशेष समिति गठित होगी।पुराने कानून हटे, जन विश्वास एक्ट लागू किया जाएगा

राज्य ने सात पुराने एक्ट हटाकर जन विश्वास एक्ट अपनाया है।

इस प्रक्रिया में 52 एक्ट्स चिन्हित किए गए हैं।अब छोटे अपराधों के लिए जेल की बजाय जुर्माना आधारित प्रावधान लागू होंगे। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गयी हैं जिसके तहत सरकार UPSC, NET, GATE जैसी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग लाइव क्लासेज

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*प्रस्ताव*

 

कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव आए

 

 

1. बिजली लाइनों और टावरों के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाया गया — टावर के 1 मीटर परिधि में आने वाले हिस्से को 200% सर्किल रेट के आधार पर भुगतान होगा।

 

2. सर्किल रेट और बाजार रेट (मार्केट वैल्यू) में अंतर की समीक्षा के लिए एक नई समिति गठित की जाएगी।

 

3. छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई — जैसे कृषि में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड के उपयोग पर अब ₹5 लाख तक का जुर्माना।

 

4. आवास विभाग की ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति को मंजूरी —

प्लैटिनम ग्रेड को अतिरिक्त 5% FAR, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% FAR मिलेगा

 

 

5. वाणिज्यिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के नियमों में राहत — अब बैक-सेटिंग आधारित रेगुलेशन लागू होगा।

 

6. इको-रिज़ॉर्ट को अब सामान्य रिज़ॉर्ट की तरह उपयोग करने की अनुमति — इसके लिए लैंड-यूज़ परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी।

 

7. सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई तय — पहाड़ी क्षेत्र में 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अनिवार्य।

 

8. बहुमंजिला इमारतों में सड़क-स्तर वाली पार्किंग की ऊँचाई को इमारत की कुल ऊँचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। “मोटल” कैटेगरी को पूरी तरह हटा दिया गया।

 

9. लैंड-पूलिंग / टाउन-प्लानिंग नीति को पूरी मंजूरी — अब यह “नीति” नहीं, बल्कि स्कीम के रूप में लागू होगी।

भूमि मालिकों की जमीन लेकर बदले में उन्हें विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाएगी।

 

10. GST / VAT संशोधन से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी — कर प्रशासन को और सरल करने पर जोर।

 

11. तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग (PSC) नहीं करेगा — भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।

 

12. लोक निर्माण विभाग (PWD) में JE पद के लिए नियम बदलाव —

5% प्रमोशन को हटाकर अब 10 साल सेवा के बाद सीधे JE बनने का प्रावधान।

 

13. नैनी सैणी एयरपोर्ट को Airport Authority of India (AAI) संचालित करेगी — संचालन व्यवस्था बदली गई। सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टे की जमीन के नियमितीकरण में 2004 वाला सर्किल रेट लागू किया जाएगा।

 

14. डेयरी/सहकारिता विभाग में “घासियारी कल्याण एवं साइलेज योजना” की सब्सिडी को संशोधित करके 75% से घटाकर 60% किया गया।

 

15. देहरादून के रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को GST छूट — रॉयल्टी व GST की राशि रिम्बर्स (वापस) की जाएगी।

 

16. सगंध पौधा अनुसंधान केंद्र का नया नाम तय — इसे अब Institute of Perfume कहा जाएगा।

 

17. 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने वालों को टैक्स छूट मिलेगी।

 

18. युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी — UPSC, NET, GATE आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट-क्लीयरिंग सुविधा मिलेगी।

 

19. अधिवक्ता नियुक्ति व अभियोजन प्रणाली ढांचे में बदलाव —

7 साल से कम की सजा वाले मामलों की अपील जिला स्तर पर और उससे ऊपर के मामले राज्य स्तर पर जाएंगे।