देहरादून
देहरादून में जी राम जी अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता कर भारत सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। अब ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि कार्य में देरी होने पर सरकार भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है और खेती की लागत नहीं बढ़ेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत कार्य स्वीकृत किए जा सकेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को भी योजना में शामिल किया गया है। महिला सशक्तिकरण, तकनीक आधारित पारदर्शिता और साल में दो बार सोशल ऑडिट जैसे प्रावधानों से योजना को और मजबूत बनाया गया है। सीएम ने विपक्ष पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिनियम गरीबों के उत्थान और गांवों को सशक्त बनाने के लिए है।