नैनीताल – नैनीताल हाई कोर्ट ने शकितगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी भी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि निर्धारित की है न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई मामले के अनुसार शक्ति फार्म जिला उधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान वह अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुसूचित जाति के हैं विभिन्न जिलों में नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहीँ उसे निरस्त किया जाए याचिका में कहा गया कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए अंतिम सूची जारी की याचिका करता ने डीएम के समक्ष 20 दिसंबर को आपत्ति दाखिल करते हुए कहां की वार्ड सात में कभी भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं की गई है इसलिए अध्यक्ष पद की सीट एससी कोटे में होना चाहिए इसके बावजूद सरकार ने उन्हें बिना सुने 23 दिसंबर को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर उसे सीट को अनारक्षित घोषित कर चुनाव प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया जो गलत है..