हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बनने की सोच रहे स्पेशल बीएड धारक,टीईटी धारकों की याचिका खारिज कर दी..कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा की अपील पर दिए गए आदेश को आधार बनाया..गोपाल सिंह गोनिया व अन्य ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर कहा था कि उनके पास प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक नियुक्त होने की पूरी योग्यता है..उन्होंने इसके लिए स्पेशल बीएड,टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है..राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए पूर्व में विज्ञप्ति भी जारी की और उनके आवेदन भी स्वीकार किया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए…