सड़क का निर्माण शीघ्रता से करवाने के निर्देश – नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य के सीमांत जनपद चमोली के दूरस्थ गांव को सड़क से जोड़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी..कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी वह न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने चमोली के जिलाधिकारी को सड़क का निर्माण कार्य शीघ्रता से करवाने के निर्देश दिए हैं..पिछले सप्ताह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड किया गया..

चमोली निवासी गंगा सिंह और करण सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चमोली जिले में कोठियारा गांव को सड़क से जोड़ने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बोरागाड़-चौड़ मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर लंबाई के लिए 2.96 करोंड रुपए की स्वीकृति मिली थी..निविदा प्रक्रिया के बाद कार्य शुरू होना था..इस सड़क ने एलाइनमेंट में परिवर्तन की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक गुट पिछले 5 वर्ष से आंदोलन कर रहा है..अलबत्ता,अधिकतर ग्रामीण स्वीकृत सड़क को और आगे बढ़ना चाहते हैं विवाद के चलते मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रुका हुआ है..