नैनीताल – हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली पर एक हफ्ते में जवाब तलब किया है मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2025 की तिथि तय की है हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है इसके अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है इसमें अब हस्तक्षेप न किया जाए क्योंकि नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम भी तैयार है दरअसल ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा व काशीपुर निवासी आनंद कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है नियम बनाने का अधिकार विधायिका को है इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो…