हाईकोर्ट ने मदिरा की दुकानों पर नीति बनाने के लिए निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर घटगढ़ में खुली मदिरा की दुकान और उसके स्वामी को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर उन्हें निस्तांतरित कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार शराब की दुकाने सही स्थान पर खोलने के लिए एक सुविचारित नीति बनाएंगी।जिससे स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसे किसी भी दुकान को खोलने से पहले आबकारी विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां के नागरिकों विशेष कर बच्चों और महिलाओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि शराब की दुकान खोलने के संबंध में नई आबकारी नीति पर विचार किया जा रहा है। 17 जून 2026 के आदेश में दिए गए निर्देशों के आलोक में, सरकार इस मामले पर निर्णय लेने के उपरांत ही सही स्थान पर शराब की दुकान आवंटित करने के लिए उचित कदम उठाएगी। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाएगा कि संबंधित इलाके के निवासियों को कोई आपत्ति ना हो। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारी निवासियों की भावनाओं का सम्मान करेगी ताकि शराब के मुख्य स्थलों पर शराब की दुकानों के खोलने से भविष्य में स्कूल जाने वाले बच्चों और नागरिकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।