देहरादून— नगर आयुक्त नमामि बंसल ने हाउस टैक्स को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जो केवल शुरुआती अवधि के लिए प्रोत्साहन स्वरूप लागू की गई है।
नगर आयुक्त के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत यह छूट सिर्फ पहले माह में ही उपलब्ध रहेगी, ताकि करदाता समय पर अपना बकाया जमा कर सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले महीनों में यह छूट समाप्त हो जाएगी और फिर करदाताओं को बिना किसी छूट के पूरा कर जमा करना होगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए इसी माह में प्राथमिकता के आधार पर अपना भवन कर जमा कर दें। अन्यथा बाद में बकाया राशि बिना छूट के देनी पड़ेगी|