रामनगर:
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते नेशनल हाईवे 309 रानीखेत मोटरमार्ग पर अब वाहन स्वामियों ने बजाया प्रेशर हॉर्न तो होगी कार्रवाई, कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र पूर्व से ही है साइलेंट जोन घोषित, 50 डेसिबल से ज्यादा नॉइस लेवल की आवाज करने पर कॉर्बेट प्रशासन द्वारा की जाएगी कार्रवाई।
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की तादात में पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वनों और वन्यजीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं, वही कॉर्बेट प्रशासन भी कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद दिखाई देता है बता दें कि कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है, जिसमें 50 डेसीबल से ज्यादा की आवाज करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। ईस्ट कॉर्बेट पार्क के पास पड़ने वाले रानीखेत 309 नेशनल हाईवे मोटर मार्ग पर अब वाहन स्वामियों ने अगर प्रेशर हॉल या 50 डिसिपल से ज्यादा की आवाज में हॉर्न बजाए तो उन पर कॉर्बेट प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दीगांत नायक ने बताया कि हमारे कॉर्बेट पार्क से लगते ढिकुली क्षेत्र के ग्राम पंचायत द्वारा शिकायत की गई है कि जो पहाड़ों का बस या बड़े वाहन चलते है वह प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं जिससे नॉइस पॉल्युशन हो रहा है, उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है और इस क्षेत्र में 50 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में गाना या हॉर्न नही बजा सकते। वही उपनिदेशक ने कहा कि हमने इस संबंध में एक पत्र रामनगर उप जिला अधिकारी राहुल शाह को भी प्रेषित किया है कि अगर कॉर्बेट पार्क के क्षेत्र से लगते नेशनल हाईवे 309 रानीखेत मोटर मार्ग पर कोई भी प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पुलिस भी उस पर कार्रवाई करें,उन्होंने कहा साथ ही हमारे वन विभाग के रेंज अधिकारी भी इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर कोई भी प्रेशर हार्न का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।